‘उम्मीद’ पोर्टल के माध्यम से देशभर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा. साथ ही पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा लिया जाएगा. इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीनों के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा.
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