Tax Savings Plan: अगर आपका बच्चा प्ले ग्रुप, प्री-नर्सरी और नर्सरी में पढ़ता है तो आप स्कूल की फीस पर टैक्स छूट ले सकते हैं. सेक्शन 80(C) के तहत आप दो बच्चों की स्कूल फीस पर टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं.
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