‘खालिस्तान ज़िंदाबाद’ नारे के आरोप पर भी अदालत ने कहा कि सिर्फ नारा पोस्ट करना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी का सरकार के प्रति कोई असंतोष था.
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